Mukhymantri Kanya Vivah Yojana | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना | कन्या विवाह के लिए बिहार सरकार दे रही 5100 रूपए

Mukhymantri Kanya Vivah Yojana : मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार, इस योजना द्वारा बिहार सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की कन्याओं को विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके विवाह में आसानी करना है। ऐसे परिवार जो अपनी वित्तीय बाधाओं की कारण अपनी विवाह योग्य बालिकाओं का विवाह नहीं कर पाते है तो ऐसे परिवार की कन्याओ को इस योजना के माध्यम से विवाह के समय सरकार द्वारा 5100 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

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एक फायदा ये भी है कि राज्य मे बाल विवाह तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध को खत्म करने एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में भी मदद मिलती है । 

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार के कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा,  जैसे कि वर वधू का कानूनन विवाह योग्य होना और परिवार का बिहार का निवासी होना आदि। 

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य | Details and Objectives

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना द्वारा बिहार सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की कन्याओं को विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके विवाह में आसानी करना एवं राज्य मे बाल विवाह तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध को खत्म करना और राज्य में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है । इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार सभी गरीब कन्याओ के विवाह में आर्थिक सहायता के रूप में  51000 की अनुदान राशि प्रदान करती है जिससे गरीब परिवार अपनी कन्याओ का विवाह आसानी से कर सकते है।
योजना का नाम | Name of Scheme Mukhymantri Kanya Vivah Yojana | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
संबंधित विभाग | Ministry of Scheme बिहार सरकार विभाग
लाभार्थी | Beneficiary of the Scheme बिहार राज्य की बालिकाएं
उद्देश्य | Purpose of the Scheme कन्या को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना
सहायता राशि | Income Support 5100 रुपए
राज्य बिहार
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट | Official Website https://serviceonline.bihar.gov.in/

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत मिलने वाले लाभ | Benifits of Scheme

  1. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत लड़कियों की शादी में सरकार द्वारा ₹5100 की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
  2. चूँकि योजना का लाभ लेने के लिए वर वधू का कानूनन शादी योग्य होना जरुरी है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की वजह से राज्य में बाल विवाह को कम किया जा रहा है।
  3. इस योजना का लाभ केवल बिहार राज्य की लड़कियों को ही दिया जाएगा।
  4. योजना के नियमों के तहत दहेज़ का लेनदेन वर्जित है अतः  मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत दहेज प्रथा जैसी रिवाजों को रोका जा सका है।
  5. बालिकाओं को शिक्षा स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता | Eligibility Criteria

  1. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में केवल बिहार राज्य की लड़कियों को ही लाभ दिया जाएगा। इसलिए लाभार्थी परिवार बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
  2. योजना में आवेदन करने वाली बालिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। अर्थात बालिका कानूनन शादी योग्य होनी चाहिए ।
  3. शादी योग्य लड़के की आयु भी 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। एवं लड़का भी कानूनन शादी योग्य होना चाहिए 
  4. परिवार का कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
  5. परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  6. इस योजना का लाभ केवल बीपीएल धारा व्यक्तियों को ही दिया जाएगा। इसलिए परिवार बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए।

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन प्रक्रिया | Application Process

  1. इस योजना मे आवेदन के लिए, लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं (RTPS and Other Services) बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
  2. अब वेबसाइट के होमपेज पर नागरिक अनुभाग में खुद का पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करे।
  3. क्लिक करते हैं आपके सामने योजना का फॉर्म खुलकर आ जाएगा उसमें आपको एक-एक करके सभी मांगी गई जानकारी जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड  (Name/Email/Mobile/Password)दर्ज करके Submit के ऑप्शन पर क्लिक कर दे ।
  4. अब एक नया पेज खुलकर आएगा जहाँ पर आप समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सेवाएं के सेक्शन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करे ।
  5. अब आपके सामने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार आवेदन फॉर्म खुल जाएगा जहा आप आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करे ।
  6. सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड करके Submit के ऑप्शन पर क्लिक कर दे ।
  7.  इस तरह आप अपने  मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है ।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए दस्तावेज | Documents Required

  1. Aadhaar card | आधार कार्ड
  2. Domicile Certificate | मूल निवास प्रमाण पत्र
  3. BPL  Rashan Card | BPL  राशन कार्ड
  4. Cast Certificate | जाति प्रमाण पत्र
  5. Mobile Number | मोबाइल नंबर
  6. Passport Size Photograph | पासपोर्ट साइज फोटो
  7. Income Certificate | आय का प्रमाण पत्र
  8. Identification Card | पहचान पत्र
  9. Age Certificate for Boy and Girl | लड़के और लड़की का आयु का प्रमाण पत्र
  10. Mobile Number | मोबाइल नंबर
  11. Passport Size Photograph | पासपोर्ट साइज फोटो
  12. Birth certificate for  Boy and Girl | लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
  13. Self-attested declaration of non-payment of dowry | दहेज न देने का स्व-सत्यापित घोषणापत्र।
  14. Date of Birth of the Girl | लड़की की जन्म तिथि.

QR Scan द्वारा मोबाइल पर ओपन करें | Scan QR direct from Mobile Access

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