Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana : मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA Yojana) | राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वास्थ्य बीमा योजना (Health Insurance Scheme) है। यह योजना राजस्थान में पहले से चली आ रही चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का ही एक नया अवतार है।
इस योजना के तहत लाभार्थी को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया किया जाता था। लेकिन राजस्थान सरकार के बजट 2023-2024 के अनुसार, इसका कवरेज हाल ही में 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है, साथ ही दुर्घटना कवरेज के लिए अतिरिक्त 10 लाख भी शामिल है।
इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे रहने वाले लोगों और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को गुणवत्तापूर्ण (Quality Assured) स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना में सर्जरी, परामर्श और अस्पताल में भर्ती होने के खर्च सहित विभिन्न चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए 850 रुपए प्रति परिवार का प्रीमियम भुगतान लाभ ले सकते हैं।
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मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का उद्देश्य | Details and Objectives
राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिको को निशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA Yojana) राजस्थान के अन्तर्गत राज्य के बीपीएल राशन कार्ड धारक, किसान, मजदूर, कर्मचारियो को शामिल किया गया है। जबकि इनके अलावा अन्य परिवार 850 रुपए प्रति परिवार का प्रीमियम भुगतान कर राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana के तहत लाभार्थी प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है जिसे राजस्थान बजट 2023-24 मे बढ़कर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही दुर्घटना कवरेज के लिए अतिरिक्त 10 लाख रुपए भी शामिल है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिको को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और जो नागरिक इस पॉलिसी मे पहले से ही पंजीकृत है तो वह अपनी पॉलिसी का नवीनीकरण कराना होगा क्योकिं पॉलिसी के रिन्यु होने पर ही इस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ निरन्तर प्राप्त हो सकेगा।
योजना का नाम | Name of Scheme | Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana | मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना |
किसने शुरू की | Started By | राजस्थान सरकार | Rajasthan Government |
कब शुरू हुई | Started At | 19 फरवरी 2024 |
संबंधित विभाग | Ministry of Scheme | चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान |
लाभार्थी | Beneficiary of the Scheme | राजस्थान के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार साथ ही अन्य परिवार भी सालाना 850 रुपये प्रीमियम जमा करवाके |
उद्देश्य | Purpose of the Scheme | राजस्थान के प्रत्येक पविवार के लिए स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) प्रदान करना |
स्वास्थ्य बीमा राशि | Health Insurance Budget | 25 लाख रूपये |
राज्य | राजस्थान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (Online) |
आधिकारिक वेबसाइट | Official Website | sso.rajasthan.gov.in |
Helpline No | 1800 180 2117 |
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, राजस्थान के लाभ | Benifits of Scheme
- योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब और मध्यम वर्गीय(Below Poverty and Lower Middle Class) परिवारों को नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थी किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में नि:शुल्क उपचार करवा सकते हैं। योजना में अस्पताल में भर्ती होने से पांच दिन पहले और छुट्टी मिलने के बाद 15 दिन तक का खर्च शामिल है।
- इसके लिए नागरिको को राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 25 लाख रूपेय तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।
- साथ ही इस योजना मे दुर्घटना कवरेज के लिए अतिरिक्त 10 लाख रूपेय भी शामिल है।
- यह योजना सर्जरी, परामर्श और अस्पताल मे भर्ती होने के खर्च सहित विभिन्न चिकित्सा प्रक्रियाओं को कवर करती है।
- राज्य के बीपीएल राशन कार्ड धारक व मध्यम वर्ग के अलावा, किसान, मजदूर, कर्मचारी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगें।
- इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे परिवार, छोटे एवं सीमान्त किसानों, तथा संविदा श्रमिकों को बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा लेकिन अन्य परिवार महाज 850 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम देकर योजना का लाभ ले सकेंगे।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीकरण रसीद होना अनिवार्य है।
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मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, राजस्थान के लिए पात्रता | Eligibility Criteria
- मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य, राजस्थान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- योजना में शामिल होने के लिए आवेदक का जन आधार नामांकन होना चाहिए। यदि जन आधार कार्ड नहीं है तो आवेदन करने से पहले जन आधार नामांकन करवाना होगा।
- आवेदक गरीबी रेखा से निचे बीपीएल श्रेणी के अन्तर्गत आता हो पात्र होगा।
- राज्य के सभी आयु व वर्ग के नागरिक योजना मे आवेदन हेतु पात्र होगें। लेकिन कुछ परिवारो को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 850 रूपेय प्रतिवर्ष का प्रिमियम देना होगा।
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मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लिए दस्तावेज | Documents Required
- Aadhaar Card | आधार कार्ड
- Jan Aadhaar Card | जन आधार कार्ड
- Jan Aadhaar Registration Receipt | जन आधार रजिस्ट्रेशन रसीद
- Address Proof | निवास प्रमाण पत्र
- Passport Size Photograph | पासपोर्ट साइज फोटो
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