Mukhymantri Parivar Samridhi Yojana | मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना | पाएं प्रति वर्ष रू6000 की सहायता एवं जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा का लाभ

Mukhymantri Parivar Samridhi Yojana : मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सरकार द्वारा प्रति वर्ष ₹6000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। 

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इसी के साथ, योजना का उद्देश्य राज्य के पात्र व्यक्तिगत परिवारों को जीवन/दुर्घटना बीमा कवर, पेंशन लाभ आदि के संदर्भ में सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का उद्देश्य | Details and Objectives

Mukhymantri Parivar Samridhi Yojana 2024 :  मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सरकार द्वारा प्रति वर्ष ₹6000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। 

इस योजना के तहत मिलने वाले ₹6000 की सहायता राशि समृद्धि परिवार को तीन आसान किस्तों 3 Installments में दिए जाएंगे जो की ₹2000 के होंगे। इस योजना के तहत मिलने वाले पैसे लाभार्थियों के सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भरे जाते हैं।

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इसी के साथ, योजना का उद्देश्य राज्य के पात्र व्यक्तिगत परिवारों को जीवन/दुर्घटना बीमा कवर, पेंशन लाभ आदि के संदर्भ में सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

योजना का नाम | Name of Scheme Mukhymantri Parivar Samridhi Yojana | मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
संबंधित विभाग | Ministry of Scheme वित्त विभाग, हरियाणा सरकार
लाभार्थी | Beneficiary of the Scheme हरियाणा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार
उद्देश्य | Purpose of the Scheme आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को जीवन/दुर्घटना बीमा कवर, पेंशन लाभ आदि के संदर्भ में सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
सहायता राशि | Income Support 6000 रुपये प्रति वर्ष 2000 रुपये की 3 आसान किस्तों में
राज्य हरियाणा
आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट | Official Website https://evaluation.rajasthan.gov.in/scheme/detail/261
Helpline No 0124-2740922
Helpdesk Email acs.finance-hry@gov.in

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत मिलने वाली लाभ | Benifits of Scheme

  • मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिस के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रतिवर्ष ₹6000 की आर्थिक सहायता प्रदान होगी।
  • इस योजना  से बेरोजगारी और गरीबों जैसी समस्या को जड़ से खत्म करने में मदद मिलेगी ।
  • इस योजना के तहत गरीब एवं कमज़ोर परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगी।
  • प्रतिवर्ष मिलने वाले ₹6000 की आर्थिक सहायता हरियाणा सरकार द्वारा तीन किस्तों 3 Installments में, लाभार्थियों के सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजें जाएंगे।
  • अब तक इस योजना के माध्यम से 15 से 20 लाख परिवारों को लाभ दिया जाने का अनुमान है।
  • इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को जीवन बीमा दुर्घटना बीमा एवं कवर बीमा भी दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए पात्रता | Eligibility Criteria

  1. मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत केवल हरियाणा राज्य के निवासियों को ही लाभ दिया जाएगा।
  2. इस योजना में आवेदन करने वाले आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष तक होनी चाहिए।
  3. इस योजना के तहत परिवार की सालाना आय एक लाख 80 हजार से कम होनी चाहिए।
  4. जो परिवार के उम्मीदवार इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं उनके पास खेती करने योग्य दो हेक्टेयर से कम भूमि होनी चाहिए।
  5. इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को दिया जाएगा।
  6. योजना में आवेदन करने वाले उम्मीदवार बीपीएल धारक BPL Card Holder होने चाहिए। अर्थात बीपीएल कार्ड अनिवार्य BPL Card Required  है।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना आवेदन प्रक्रिया | Application Process

हरियाणा सरकार द्वारा चलाए गए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2024 का लाभ प्राप्त करने के लिए, नीचे योजना में आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप( Step By Step ) बतायी गयी हैं, जिसको  FOLLOW करके आप आसानी से योजना में आवेदन कर सकते हैं और योजना के तहत प्रति वर्ष ₹6000 की आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं।

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  1. सबसे पहले लाभार्थी को अंत्योदय केंद्र में जा कर वहां से आपको Mukhymantri Parivar Samridhi Yojana Form प्राप्त करना होगा।
  2. योजना का फार्म प्राप्त करने के बाद उसमें मांगी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी को एक-एक करके दर्ज करनी होगी।
  3. सभी जानकारी दर्ज करने के बाद सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ Important Documents के फोटो कॉपी PHOTO COPY को फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
  4. अब  योजना का फॉर्म सफलतापूर्वक भरने के बाद इस फॉर्म को ले जाकर अंत्योदय केंद्र के मैनेजर के पास जमाकर दें।
  5. अब आपके फॉर्म की जांच की जाएगी, अगर आप योजना के लिए पात्र पाए जाते हैं तो आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। और आपको प्रतिवर्ष ₹6000 की आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए दस्तावेज | Documents Required

  1. Aadhaar card | आधार कार्ड
  2. Bank Account Details | बैंक खाता पासबुक
  3. Mobile Number | मोबाइल नंबर
  4. Passport Size Photograph | पासपोर्ट साइज फोटो
  5. निवास प्रमाण पत्र
  6. Rashan Card | राशन कार्ड
  7. Cast Certificate | जाति प्रमाण पत्र

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